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स्पार्किंग से लगी आग में 85 हजार का मुआवजा दें

Tue, 21 Sep 2021 06:47 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 06:47 PM IST
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Give compensation of 85 thousand in sparking fire
मैनपुरी। स्पार्किंग से छप्पर में लगी आग से हुए नुकसान के मामले में पीड़ित को 85 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है।
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थाना कोतवाली के गांव उद्दैतपुर अभई निवासी चंद्रभान सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। इसमें कहा कि वह विद्युत निगम का उपभोक्ता है। उसके नाम घरेलू कनेक्शन है। तीन मई 2017 को विद्युत लाइन में हुई स्पार्किंग से उसके छप्पर में आग लगने से घरेलू सामान और घर में रखे 28370 रुपये जल गए। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस और फायर सर्विस के जवानों ने आग बुझाई। कहा कि अग्रिशमन अधिकारी ने लगभग 85 हजार का नुकसान होने की रिपोर्ट भी दी। डीएम और विद्युत कार्यालय में मुआवजा पाने के लिए प्रार्थना पत्र देने के बाद भी उसको मुआवजा नहीं दिया गया। आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ और सदस्य देवेंद्र कुमार गुप्ता ने विद्युत निगम को आदेश दिया है कि पीड़ित को 85 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए। धनराशि पर पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाए।
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