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गैंग चलाने वाले को दो साल की सजा

Tue, 05 Apr 2022 11:30 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 11:30 PM IST
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Gangster jailed for two years
मैनपुरी। भोगांव के रहने वाले काले उर्फ कल्लू को गैंग चलाने का दोषी पाया गया है। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट निधि ने उसको दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना बिछवां के दरोगा नरेंद्र पाल सिंह ने वर्ष 2020 में थाना बिछवां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि भोगांव के पांडेय का भट्ठा निवासी काले उर्फ कल्लू गैंग चलाता है। संगठित गिरोह के माध्यम से क्षेत्र में पशु चोरी करता है। उसके भय और आतंक के चलते कोई विरोध नहीं करता है। अपराध के माध्यम से धन एकत्रित करता है। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट निधि की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस ने गवाही दी। गवाही के आधार पर काले उर्फ कल्लू को गैंग चलाने का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार सोनकर ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट निधि ने उसको दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पंाच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसको सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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