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Agra News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 7 साल 10 महीने कारावास

Thu, 16 Apr 2026 01:44 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 01:44 AM IST
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Gangster Act convict sentenced to 7 years and 10 months imprisonment
आगरा। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अदालत ने थाना शाहगंज क्षेत्र के केसर विहार निवासी बबलू दिवाकर को दोषी पाया। एडीजे-7 पवन कुमार श्रीवास्तव ने 7 साल 10 महीने कारावास के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना छत्ता में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष सिंह कठेरिया ने 7 जून 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी दिनेश चंद्र, बबलू दिवाकर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाते हैं। थाना क्षेत्र में लूट, चोरी, छिनैती आदि की वारदात को अंजाम देते हैं। स्थानीय लोगों के आरोपियों के नाम का डर है। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बबलू को दोषी करार दिया है। उसके अन्य साथी दिनेश चंद्र, टिंकू, संतोष, गोपाल और तनुज गोस्वामी की पत्रावली अदालत में लंबित है।
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