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तीन साल से लंबित सामूहिक दुष्कर्म की जांच
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मैनपुरी। थाना कुरावली में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में तीन साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा जांच में एक आरोपी अदालत से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बरी हो चुका है। पुलिस की जांच पूरी नहीं होने से मामला अभी लंबित चल रहा है।
थाना कुरावली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने अपनी विवाहिता पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट तीन मई 2019 को थाना कुरावली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में गांव के ही सलमान के अलावा जिला एटा के थाना नयागांव के गांव अलीपुर निवासी सलमान, संदल, सोना, आमीन पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला के गांव के सलमान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट मीता सिंह की कोर्ट से सलमान बरी हो चुका है।
सामूहिक दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में चार लोगों के खिलाफ अभी विवेचना पूरी नहीं हुई है। विवेचना पूरी नहीं होने से पुलिस चारों आरोपियों को दोषी अथवा निर्दोष साबित नहीं कर सकी है। जिससे मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से रिहा होने वाले आरोपी सलमान की अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता एएच हाशमी नदीम बताते हैं कि पुलिस की अगर जांच पूरी हो जाए तो शेष आरोपियों को भी न्याय मिल सकता है। अदालत से इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। पुलिस को गंभीर मामलों में समय से जांच पूरी करनी चाहिए।
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थाना कुरावली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने अपनी विवाहिता पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट तीन मई 2019 को थाना कुरावली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में गांव के ही सलमान के अलावा जिला एटा के थाना नयागांव के गांव अलीपुर निवासी सलमान, संदल, सोना, आमीन पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला के गांव के सलमान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट मीता सिंह की कोर्ट से सलमान बरी हो चुका है।
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सामूहिक दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में चार लोगों के खिलाफ अभी विवेचना पूरी नहीं हुई है। विवेचना पूरी नहीं होने से पुलिस चारों आरोपियों को दोषी अथवा निर्दोष साबित नहीं कर सकी है। जिससे मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से रिहा होने वाले आरोपी सलमान की अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता एएच हाशमी नदीम बताते हैं कि पुलिस की अगर जांच पूरी हो जाए तो शेष आरोपियों को भी न्याय मिल सकता है। अदालत से इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। पुलिस को गंभीर मामलों में समय से जांच पूरी करनी चाहिए।
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