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मैनपुरी में खानकाह के सज्जादा नशीं सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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मैनपुरी। खानकाह ए रशीदिया के सज्जादा नशीं सहित चार लोगों के खिलाफ वक्फ की जमीन पर कब्जा व धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है।
तहरीर में कहा गया है कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोतियाना निवासी जमील मोहम्मद व अन्य लोगों ने मोहल्ला स्थित एक मकान व दुकानों को आगरा रोड निवासी हुस्नबानो बेगम व इफाम अली से पांच दिसंबर 2018 को खरीदा था। मकान व दुकानों को खरीदने के लिए पूर्व में खानकाह ए रशीदिया के सज्जादा नशीं बबूल मियां ने 35 लाख रुपये की पेशगी दी थी, लेकिन सौदा न होने के बाद 40 लाख में समझौता हो गया था।
इसकी रशीद भी सज्जादा नशीं द्वारा दी गई थी। संपत्ति पर बबलू मियां ने 15 जुलाई 2018 को एनसीआर दर्ज कराई थी। इसमें संपत्ति को हुस्नबानो व इफाम अली की संपत्ति बताई थी। वहीं अपने भाई आफाक अली द्वारा सौदा करना बताया गया था और वक्फ की संपत्ति कह कर किराएदारों से किराया वसूल करते हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 24 अप्रैल 2019 को आदेश किया। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। मकान व दुकानों पर सज्जादा नशीं द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। उनकी व सहयोगियों की संपत्ति पर कब्जा और किराया वसूल रहे हैं।
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जब ऐसा करने से मना किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। संपत्ति को पहले सज्जादा नशीं ने हुस्नबानों का बताया इसके बाद वक्फ का बताकर कब्जा कर लिया। मामले में जमील मोहम्मद की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार देर शाम पुलिस ने सज्जादा नशीं, इफाम अली, हुस्नबानो और आफाक अली के खिलाफ कब्जा, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है।
वर्जन
तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अभयनरायन राय, सीओ सिटी।
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तहरीर में कहा गया है कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोतियाना निवासी जमील मोहम्मद व अन्य लोगों ने मोहल्ला स्थित एक मकान व दुकानों को आगरा रोड निवासी हुस्नबानो बेगम व इफाम अली से पांच दिसंबर 2018 को खरीदा था। मकान व दुकानों को खरीदने के लिए पूर्व में खानकाह ए रशीदिया के सज्जादा नशीं बबूल मियां ने 35 लाख रुपये की पेशगी दी थी, लेकिन सौदा न होने के बाद 40 लाख में समझौता हो गया था।
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इसकी रशीद भी सज्जादा नशीं द्वारा दी गई थी। संपत्ति पर बबलू मियां ने 15 जुलाई 2018 को एनसीआर दर्ज कराई थी। इसमें संपत्ति को हुस्नबानो व इफाम अली की संपत्ति बताई थी। वहीं अपने भाई आफाक अली द्वारा सौदा करना बताया गया था और वक्फ की संपत्ति कह कर किराएदारों से किराया वसूल करते हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 24 अप्रैल 2019 को आदेश किया। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। मकान व दुकानों पर सज्जादा नशीं द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। उनकी व सहयोगियों की संपत्ति पर कब्जा और किराया वसूल रहे हैं।
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जब ऐसा करने से मना किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। संपत्ति को पहले सज्जादा नशीं ने हुस्नबानों का बताया इसके बाद वक्फ का बताकर कब्जा कर लिया। मामले में जमील मोहम्मद की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार देर शाम पुलिस ने सज्जादा नशीं, इफाम अली, हुस्नबानो और आफाक अली के खिलाफ कब्जा, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच व कार्रवाई शुरू कर दी है।
वर्जन
तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अभयनरायन राय, सीओ सिटी।