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6 साल पुराने ट्रिपल मर्डर के 8 दोषियों को आजीवन कारावास, हत्यारों ने नहीं दिखाया था कोई रहम

Fri, 23 Feb 2018 10:29 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला फिरोजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला फिरोजाबाद Updated Fri, 23 Feb 2018 10:29 AM IST
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friozabad court sentenced eight people in triple murder case
court
फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के मोहम्मदपुर माड़ई के समीप करीब छह वर्ष पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड के आठ दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और 65-65 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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इसमें 50-50 हजार रुपये मृतकों की पत्नियों को देना होगा। अर्थदंड नहीं जमा करने पर एक वर्ष नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पांच आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। 
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शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग स्थित मोहम्मदपुर माड़ई के ही समीप मोहब्बतपुर भट्टा के पास तीन जुलाई 2012 को इंडिका गाड़ी सवार तीन लोगों रवि कुमार, शशि कुमार तथा रमेशचंद्र की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। 
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friozabad court sentenced eight people in triple murder case
कोर्ट - फोटो : amar ujala
फायरिंग के बाद गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इसमें दो लोग बुरी तरह झुलस गए थे। घटना से शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग पर यातायात ठप हो गया था। लोग वाहनों को छोड़कर खेतों की ओर भागने को विवश हो गए थे। 

घटना की रिपोर्ट अभिषेक कुमार पुत्र लोकपाल सिंह निवासी छियोकरिया थाना भोगांव जिला मैनपुरी ने 14 के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। 

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। शासन की ओर से अधिवक्ता मकरंद सिंह यादव एडवोकेट ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की।

न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मुन्ना उर्फ नितेश, योगेश बाबू, भुवनेश उर्फ लकी, युवराज सिंह, केतन, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव व सत्यवीर सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

विनय, योगेश यादव, पुष्पेंद्र यादव, उमाशंकर, बृजेश कठेरिया को सबूत के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। 77 पन्ने के अपने निर्णय में जुर्माने की धनराशि में 50-50 हजार रुपये मृतक रवि, शशि एवं रमेशचंद्र की पत्नियों को देने के आदेश दिए। 
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