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Agra News: धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Tue, 11 Mar 2025 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 11 Mar 2025 11:26 PM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सहावर क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी जय सिंह की जमीन का बबलू, अशोक, राखी, सोमवीर निवासी ग्राम बहादुरपुर बंटी व रविंदर निवासी अलीपुर व बैनामा लेखक धीरेंद्र के साथ मिलकर अमापुर में स्थित बैनामा करने की जानकारी मिली।
इस मामले में 19 फरवरी 2025 को धोखाधड़ी करने के आरोप में थाना सहावर में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी बंटी और धर्मेंद्र निवासी ग्राम अलीपुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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इस मामले में 19 फरवरी 2025 को धोखाधड़ी करने के आरोप में थाना सहावर में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी बंटी और धर्मेंद्र निवासी ग्राम अलीपुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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