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Agra News: पूर्व प्रधान सहित चार को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 06 Jul 2024 10:24 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 06 Jul 2024 10:24 PM IST
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Four including former head sentenced to life imprisonment
मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र के गांव मढ़ापुर में तीन साल पहले अनुसूचित जाति के पीएसी के सिपाही की हत्या करने के दोषी पूर्व प्रधान सहित चार लोगों को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मीतासिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद चारों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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मढ़ापुर के रहने वाले तीन भाई इकरार खां, इकबाल खां, आरिफ खां के बीच चल रहे जमीन के विवाद की ग्राम प्रधान चुन्नालाल दिवाकर ने 25 जून 2021 को पंचायत कराई थी। इससे पूर्व प्रधान राजेश पांडेय नाराज हो गए थे। पंचायत करने के बाद प्रधान चुन्नालाल, उनका पीएसी एटा में तैनात भाई महेश, पुत्र आनंद, चचेरा भाई जोरसिंह घर वापस जा रहे थे। रास्ते में पूर्व प्रधान राजेश पांडेय, नवीन पांडेय, प्रियम चौबे, संजीव दिवाकर ने फायरिंग करके महेश की हत्या कर दी। चुन्नालाल ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मीतासिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर चारों को महेश की हत्या करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मीतासिंह ने पूर्व प्रधान सहित चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पूर्व प्रधान को नहीं मिली जमानत

पूर्व प्रधान राजेश पांडेय को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा।


तमंचा रखने में जुर्माना

सिपाही की हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा पुलिस ने पूर्व प्रधान राजेश पांडेय की निशानदेही पर बरामद किया था। आरोप साबित होने पर स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट मीतासिंह ने पूर्व प्रधान को छह महीने की सजा सुनाकर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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