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Agra News: महिला से छेड़छाड व लूट के चार आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Sat, 01 Nov 2025 08:30 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 01 Nov 2025 08:30 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने घर में घुसकर महिला से छेड़खानी, लूट आदि के चार आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सोरोंजी क्षेत्र के एक गांव की महिला ने स्थानीय ग्रामीण सौरभ, जयपाल, संतोष, टीटू 24 सितंबर 2023 को शाम करीब 5:30 बजे महिला के घर में घुस गए। महिला को नामजदों ने गालियां दीं, विरोध पर मारपीट की गई। जब बहन उसे बचाने आईं तो उनके साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट कर दी। आरोप है कि उनके कपड़े फाड़ दिए। आरोपी, घर में रखे 15000 रुपये की नकदी एवं चांदी-सोने के जेवरात लूट लिए। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसे खारिज कर दिया। संवाद
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सोरोंजी क्षेत्र के एक गांव की महिला ने स्थानीय ग्रामीण सौरभ, जयपाल, संतोष, टीटू 24 सितंबर 2023 को शाम करीब 5:30 बजे महिला के घर में घुस गए। महिला को नामजदों ने गालियां दीं, विरोध पर मारपीट की गई। जब बहन उसे बचाने आईं तो उनके साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट कर दी। आरोप है कि उनके कपड़े फाड़ दिए। आरोपी, घर में रखे 15000 रुपये की नकदी एवं चांदी-सोने के जेवरात लूट लिए। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसे खारिज कर दिया। संवाद
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