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अदालत में पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल ने किया समर्पण, इस शर्त पर मिली जमानत, जानिए क्या था मामला

Wed, 20 Nov 2019 06:24 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 20 Nov 2019 06:24 PM IST
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Former MP Chaudhary Babulal surrenders in Court Granted Bail
chaudhary babulal - फोटो : AmarUjala
फतेहपुर सीकरी के पूर्व भाजपा सांसद चौधरी बाबूलाल ने सात साल पुराने तीन और पांच साल पुराने एक केस में बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इनमें एक केस में बेटा पवन सिंह भी आरोपी है। उसने पिता के साथ ही समर्पण किया। दोनों को इस शर्त पर जमानत मिली कि हर तारीख पर हाजिर होंगे।
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बाबूलाल के खिलाफ तीन केस आचार संहिता उल्लंघन के हैं। ये 2012 विधान सभा चुनाव के हैं। इनमें से दो अछनेरा और एक सीकरी में दर्ज हुआ था। चौथा केस 2014 के लोकसभा चुनाव का है। आरोप है कि वह बगैर अनुमति के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने समर्थकों के साथ पहुंचे। इसमें पवन भी आरोपी है।
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पुलिस ने चारों केस में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। इसके बावजूद दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। मामले स्पेशल जज ( एमपी/ एमएलए) उमाकांत जिंदल की कोर्ट में चल रहे हैं। इसी में दोनों ने सरेंडर किया।
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समर्थक लेकर पहुंचे सांसद, कोर्ट नाराज
चौधरी बाबूलाल कोर्ट में समर्पण करने के लिए समर्थकों के साथ पहुंचे। ये कोर्ट के अंदर भी पहुंच गए थे। यह देख जज बेहद नाराज हुए। उन्होंने कहा कि समर्थक बाहर निकलें, इसके बाद सुनवाई होगी। कोई समर्थक कोर्ट के सामने भी नजर नहीं आना चाहिए। समर्थकों के जाने के बाद ही सुनवाई हुई। बाबूलाल की पैरवी अधिवक्ता प्रवीन श्रीवास्तव ने की।

वारंट के बावजूद नहीं पहुंचे सांसद चाहर 
फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर के खिलाफ 1993 में रेलवे एक्ट का केस है। इसमें चार्जशीट हो चुकी है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं लेकिन वह सरेंडर नहीं कर रहे।

इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया, आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल के खिलाफ भी वारंट जारी हुए थे। ये दोनों सरेंडर कर चुके हैं। इनके वारंट निरस्त हो चुके हैं।
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