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UP: पूर्व मंत्री के नाती ने कोर्ट में किया समर्पण, युवती और उसके पिता को कार से कुचलने का किया था प्रयास

Fri, 19 Jul 2024 01:46 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 19 Jul 2024 01:46 PM IST
सार

आगरा में युवती और उसके पिता पर कार चढ़ाने के आरोपी पूर्व  मंत्री के नाती दिव्यांश चौधरी कोर्ट पहुंचा। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी से पहले ही उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 
 

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Former minister's grandson reached court to surrender police had no clue car ran over girl and her father
पूर्व मंत्री का नाती दिव्यांश चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के जूता कारोबारी और उनकी पुत्र को कार से कुचलने की कोशिश के आरोपी 25 हजार के इनामी दिव्यांश चौधरी ने शुक्रवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश किए। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। पुलिस ने कुर्की पूर्व की कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। मगर, गिरफ्तारी नहीं कर सकी। समर्पण की जानकारी पर भी पुलिस ने कोई तैयारी नहीं की। दिव्यांश पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह का पौत्र है।
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घटना 15 अप्रैल को हुई थी। जूता कारोबारी और उनकी बेटी स्टेशन से घर आए थे। कारोबारी ने आरोप लगाया था कि तभी दिव्यांश चौधरी कार से आया। बेटी और उनको कार से कुचलने का प्रयास किया। घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया था। इसके बाद थाना शाहगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था।

 
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आरोपी को गिरफ्तारी नहीं कर सकी थी। इस पर पंजाबी समाज ने एकजुट होकर आंदोलन किया। मामले में कार्रवाई के लिए परिवार के लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने दिव्यांश की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। मगर, वो फरार हो गया था। 25 हजार का इनाम घोषित किया गया। घर पर कुर्की पूर्व कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा किया गया। आरोपी दिव्यांश चौधरी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए 21 दिन में स्थानीय कोर्ट में हाजिर होने के आदेश किए। निर्धारित समय पर वो हाजिर नहीं हुआ। इस पर कुर्की पूर्व की
कार्रवाई की गई।

 
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दिव्यांश शुक्रवार दोपहर 12:45 बजे कोर्ट पहुंचा। आरोपी की ओर से अधिवक्ता पंकज शर्मा ने जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। स्पेशल सीजेएम ने गंभीर अपराध मानते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
 
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