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Agra News: धोखाधड़ी के केस में फंसे पूर्व राज्य मंत्री, जानें क्या है पूरा मामला
Sat, 30 Dec 2023 08:34 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 30 Dec 2023 08:34 AM IST
सार
पूर्व राज्य मंत्री पर रकम लेने के बाद भी फ्लैट को पूर्ण करके नहीं देने का आरोप है। पीड़ित ने बताया कि वो किराये पर रह रहा है।
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नितिन गुप्ता
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा के थाना सिकंदरा में अशोका इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप धोखाधड़ी, धन हड़पने और जान से मारने की धमकी के लगाए गए हैं। नितिन गुप्ता सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं। उनके निवास पर सीबीआई ने भी छापा मारा था। पीड़ित का कहना है कि बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट को पूर्ण करके नहीं दिया। रकम मांगने पर वापस नहीं की। मामले में अतिरिक्त पुलिस से आयुक्त से शिकायत की थी। पुलिस विवेचना कर रही है।
ई-ब्लाक कमला नगर निवासी आदेश नरायन ने केस दर्ज कराया है। इसमें लिखा कि मौजा ककरैठा के अशोका एवन्यू (निकुंज फेज-1) में फ्लैट संख्या 1 ए व बी भूतल का बैनामा 18 अप्रैल 2016 को कराया था। इसके मालिक मालिक अशोका इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन गुप्ता हैं। बैनामे के समय शर्त भी रखी थी। नौ महीने के अंदर पूर्ण होने पर कब्जा व दखल माना जाएगा। अगर, फ्लैट पूरा करके नौ महीने में नहीं दिया जाता है तो कंपनी कार्य के लिए डैमेज के 6 लाख रुपये अदा करेगी।
बिल्डर को पीओपी, दरवाजे, सेनेटरी का कार्य, लाइट फिटिंग, मॉड्यूलर किचन, पेंट आदि करके देने थे। इसके साथ लिफ्ट व ट्रांसफार्मर 25 फ्लैटों में लोगों के आने पर लगना था। तब तक बिजली अपने मीटर पर सामान्य दर पर दी जानी थी। इसके बावजूद कंपनी ने फ्लैट को पूरा करके नहीं दिया गया।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि सात साल के बाद भी काम नहीं कराया गया। बिल्डर नितिन गुप्ता ने धोखाधड़ी कर ठग लिया। फ्लैट नहीं मिलने के कारण उन्हें 15 हजार रुपये प्रति महीने पर किराये पर रहना पड़ रहा है। बिल्डर ने शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले में कार्रवाई की मांग की। थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा का कहना है कि साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।
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ई-ब्लाक कमला नगर निवासी आदेश नरायन ने केस दर्ज कराया है। इसमें लिखा कि मौजा ककरैठा के अशोका एवन्यू (निकुंज फेज-1) में फ्लैट संख्या 1 ए व बी भूतल का बैनामा 18 अप्रैल 2016 को कराया था। इसके मालिक मालिक अशोका इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नितिन गुप्ता हैं। बैनामे के समय शर्त भी रखी थी। नौ महीने के अंदर पूर्ण होने पर कब्जा व दखल माना जाएगा। अगर, फ्लैट पूरा करके नौ महीने में नहीं दिया जाता है तो कंपनी कार्य के लिए डैमेज के 6 लाख रुपये अदा करेगी।
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बिल्डर को पीओपी, दरवाजे, सेनेटरी का कार्य, लाइट फिटिंग, मॉड्यूलर किचन, पेंट आदि करके देने थे। इसके साथ लिफ्ट व ट्रांसफार्मर 25 फ्लैटों में लोगों के आने पर लगना था। तब तक बिजली अपने मीटर पर सामान्य दर पर दी जानी थी। इसके बावजूद कंपनी ने फ्लैट को पूरा करके नहीं दिया गया।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि सात साल के बाद भी काम नहीं कराया गया। बिल्डर नितिन गुप्ता ने धोखाधड़ी कर ठग लिया। फ्लैट नहीं मिलने के कारण उन्हें 15 हजार रुपये प्रति महीने पर किराये पर रहना पड़ रहा है। बिल्डर ने शिकायत पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले में कार्रवाई की मांग की। थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा का कहना है कि साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।