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Agra News: गैंग बनाकर अपराध करने पर पांच साल की सजा
Fri, 29 Mar 2024 10:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 29 Mar 2024 10:59 PM IST
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गैंग बनाकर अपराध करने पर पांच साल की सजा
- स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में 10 साल पहले गैंग बनाकर अपराध करने वाले को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
थाना भोगांव पुलिस ने वर्ष 2014 में गौरव चौहान निवासी हरचंद्रपुर थाना कोतवाली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार गौरव गैंग बनाकर अपराध करता था। उसके गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। दर्ज हुई रिपोर्ट केे बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर गौरव को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीएन शर्मा की दलीलों पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान ने गौरव को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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- स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में 10 साल पहले गैंग बनाकर अपराध करने वाले को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
थाना भोगांव पुलिस ने वर्ष 2014 में गौरव चौहान निवासी हरचंद्रपुर थाना कोतवाली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार गौरव गैंग बनाकर अपराध करता था। उसके गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। दर्ज हुई रिपोर्ट केे बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर गौरव को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीएन शर्मा की दलीलों पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान ने गौरव को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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