आगरा: ताजनगरी में पानी की बर्बादी की तो दर्ज होगी एफआईआर, जाना पड़ सकता है जेल
पानी की बर्बादी रोकने के लिए सीडीओ ने जिले के 690 गांवों में नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिसके तहत सबमर्सिबल पंप से फिजूल पानी बहाने वाले पर कार्रवाई हो सकती है।
विस्तार
आगरा में पानी की बर्बादी करने वालों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दिनभर सबमर्सिबल पंप चलाने वालों की शामत आएगी। सबमर्सिबल पंप से फिजूल पानी बहाने पर एफआईआर होगी। बुधवार से यह नई व्यवस्था 690 गांव में लागू हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी ए मनिकन्डन ने पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए संचालकों के विरुद्ध नोटिस व एफआईआर दर्ज कराने के आदेश सभी प्रधानों व सचिवों को दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू और बुखार का प्रकोप है। साफ-सफाई और गंदगी है। सबमर्सिबल पंप से अंधाधुंध पानी बर्बाद किया जा रहा है। बुधवार को सीडीओ पिनाहट में निरीक्षण को पहुंचे तो उन्हें पानी की बर्बादी होती मिली। गांव की गलियों, नालियों में जलभराव मिला।
इनको दी गई जिम्मेदारी
सीडीओ ए मनिकन्डन का कहना है कि सभी प्रधान व सचिव गुरुवार को गांव-गांव जाकर सबमर्सिबल पंप से फिजूल पानी की बर्बादी का सर्वे करेंगे। पानी की बर्बादी पर 24 घंटे का नोटिस जारी होगा। नोटिस के बावजूद सबमर्सिबल से पानी का दुरुपयोग होता मिला तो संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि घरेलू व व्यावसायिक सभी सबमर्सिबल पंप पर व्यवस्था लागू होगी। पानी गलियों व सड़कों पर न बहे। इसके लिए मनरेगा के तहत गांव-गांव निशुल्क शॉक पिट के गड्ढे खोदे जाएंगे। जिन स्थानों पर जलभराव है वहां शॉक पिट से समस्या दूर की जाएगी।
शिकायतः चोरी की बिजली से दिनभर चल रही सबमर्सिबल
बाह के बिजौली गांव में नालियों में गंदगी मिली। ग्रामीण सोबरन सिंह ने बताया कि चोरी की बिजली से एक सबमर्सिबल दिनभर चलती है। गली में पानी भर जाता है। विरोध करने पर दबंग लड़ने को आते हैं। इस संबंध में सीडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं।
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