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Agra News: पुत्रवधू के हत्यारोपी ससुर को नहीं मिली जमानत
Fri, 07 Jun 2024 02:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 07 Jun 2024 02:00 AM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय से पुत्रवधू के दहेज हत्यारोपी ससुर को जमानत नहीं दी। पर्याप्त आधार न होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
बदायूं जनपद के ग्राम गढ़िया शाहपुर निवासी दिन्ना देवी ने अपनी बेटी रंजन की शादी 1 वर्ष पूर्व कासगंज स्थित थाना सुन्नगढ़ी के ग्राम गजौरा निवासी हरिश्चंद्र पुत्र बिजेंद्र के साथ की थी। आरोप है कि दहेज के लिए उसकी पुत्री रंजना की बीती 30 जनवरी को हत्या कर दी गई। मामले में हरिश्चंद्र सहित पांच लोगों को आरोपित किया गया।नामजद आरोपी ससुर विजेंद्र ने आरोप से इंकार करते हुए जमानत की याचना की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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बदायूं जनपद के ग्राम गढ़िया शाहपुर निवासी दिन्ना देवी ने अपनी बेटी रंजन की शादी 1 वर्ष पूर्व कासगंज स्थित थाना सुन्नगढ़ी के ग्राम गजौरा निवासी हरिश्चंद्र पुत्र बिजेंद्र के साथ की थी। आरोप है कि दहेज के लिए उसकी पुत्री रंजना की बीती 30 जनवरी को हत्या कर दी गई। मामले में हरिश्चंद्र सहित पांच लोगों को आरोपित किया गया।नामजद आरोपी ससुर विजेंद्र ने आरोप से इंकार करते हुए जमानत की याचना की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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