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Agra News: किसान की हत्या के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार
Fri, 06 Dec 2024 06:20 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 06 Dec 2024 06:20 PM IST
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- आज होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई, वर्ष 2016 में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। कुरावली थाना क्षेत्र के नगला ऊसर में वर्ष 2016 में हुए एक हत्याकांड में आरोपी पिता-पुत्र को अपर जिला जज-6 की कोर्ट से शुक्रवार को दोषी करार दिया है। शनिवार को पिता-पुत्र को सजा सुनाई जाएगी। हत्याकांड में तीसरे आरोपी को लेकर अभी सुनवाई जारी है। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।
थाना कुरावली क्षेत्र के गांव नगला ऊसर निवासी सनोज कुमार 17 जनवरी 2016 को अपने भाइयों के साथ खेत में पानी लगाकर घर वापस लौट रहे थे। जब वह आरोपियों के घर पास से होकर गुजरे तभी दुर्बासा उनके पुत्र विवेक ने फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से सनोज की मौत हो गई थी। हत्याकांड में आरोपी पिता-पुत्र के अलावा गांव निवासी पंकज को भी आरोपी बनाया गया था। विवेचक ने पिता-पुत्र के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी। हत्या के मामले में सुनवाई अपर जिला जज-6 चेतना चौहान के न्यायालय में हुई। एडीजीसी विपिन चतुर्वेदी ने वादी, विवेचक, गवाहों के बयान कराए गए। जिस पर शुक्रवार को पिता-पुत्र को कोर्ट ने दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। वहीं, हत्या के मामले में तीसरे आरोपी पंकज की चार्जशीट देरी से भेजी गई। इसकी पत्रावली को सुनवाई के लिए अलग कर दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। कुरावली थाना क्षेत्र के नगला ऊसर में वर्ष 2016 में हुए एक हत्याकांड में आरोपी पिता-पुत्र को अपर जिला जज-6 की कोर्ट से शुक्रवार को दोषी करार दिया है। शनिवार को पिता-पुत्र को सजा सुनाई जाएगी। हत्याकांड में तीसरे आरोपी को लेकर अभी सुनवाई जारी है। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।
थाना कुरावली क्षेत्र के गांव नगला ऊसर निवासी सनोज कुमार 17 जनवरी 2016 को अपने भाइयों के साथ खेत में पानी लगाकर घर वापस लौट रहे थे। जब वह आरोपियों के घर पास से होकर गुजरे तभी दुर्बासा उनके पुत्र विवेक ने फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से सनोज की मौत हो गई थी। हत्याकांड में आरोपी पिता-पुत्र के अलावा गांव निवासी पंकज को भी आरोपी बनाया गया था। विवेचक ने पिता-पुत्र के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी। हत्या के मामले में सुनवाई अपर जिला जज-6 चेतना चौहान के न्यायालय में हुई। एडीजीसी विपिन चतुर्वेदी ने वादी, विवेचक, गवाहों के बयान कराए गए। जिस पर शुक्रवार को पिता-पुत्र को कोर्ट ने दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। वहीं, हत्या के मामले में तीसरे आरोपी पंकज की चार्जशीट देरी से भेजी गई। इसकी पत्रावली को सुनवाई के लिए अलग कर दिया है।
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