किशोरी से दुष्कर्म: खेत में जाते समय की हैवानियत, बेटी को मिला इंसाफ; दुष्कर्मी को बीस साल का कठोर कारावास
किशोरी से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दोषी को बीस साल का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एटा के जलेसर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में आरोपी भूरी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मौजमपुर के खिलाफ जलेसर थाना पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र भेजा, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 जनवरी 2019 को शाम 6.30 बजे खेतों में गई किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी की ओर से आरोपों को गलत बताया।
विवेचक जोगेंद्र सिंह पर गलत आरोपपत्र भेजने का कथन किया। अदालत में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक किशन यादव ने गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित किया। दोनों पक्षों की बहस को सुनने व गवाहों के बयानों का परिशीलन करने के बाद विशेष न्यायाधीश विकास गुप्ता ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में बीस साल के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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धमकाने पर पांच साल की कैद
अपर डीजीसी विनय शर्मा ने बताया कि जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पीड़िता को मिलेगी आधी धनराशि
विशेष लोक अभियोजक किशन यादव ने बताया कि जुर्माने की कुल राशि 60 हजार में आधी राशि पीड़िता को देने का अदालत ने आदेश दिया है।
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