{"_id":"62013461e3f22757360af9e9","slug":"election-campaign-will-not-allowed-8-pm-to-8-am-in-firozabad","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Election 2022: फिरोजाबाद में शाम आठ से सुबह आठ बजे चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP Election 2022: फिरोजाबाद में शाम आठ से सुबह आठ बजे चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
Tue, 08 Feb 2022 12:31 AM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 08 Feb 2022 12:31 AM IST
विज्ञापन
डीएम ने प्रत्याशियों को दी आचार संहिता की जानकारी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फिरोजाबाद में डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार एवं पांचों विधानसभा क्षेत्रों के प्रेक्षकों की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उनको भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। परिमीशन आदि की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने कहा कि सुबह आठ बजे से पहले और रात आठ बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उम्मीदवारों को बुकलेट प्रदान की गई। सभी से कहा कि वह इसका अध्ययन कर लें। क्योंकि जानकारी के अभाव में गलती होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तब यह नहीं कह सकते कि जानकारी नहीं थी। सभी प्रत्याशी अपने रिटर्निंग ऑफिसर के संपर्क में रहे। सभी अपने आरओ को व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दें। विभिन्न कार्यक्रमों की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल लांच किया है।
विज्ञापन
रैली, रोड शो की अनुमति नहीं
जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक आयोग ने रैली, चुनावी सभा, रोड शो आदि की अनुमति नहीं दी है। एक बार में अधिकतम 20 लोगों के साथ घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। लेकिन शाम को आठ से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार नहीं होगा। शाम आठ बजे के बाद कोई वाहन प्रचार करता मिला, उसे सीज कर दिया जाएगा। टीमें सघन निगरानी करेंगी।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि स्थानों पर किसी के पक्ष में मत देने की अपील नहीं कराई जा सकेगी। ऐसा संज्ञान में आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेकर ही निजी घरों पर झंडा लगा सकेंगे। चुनावी काफिले में एक साथ पांच वाहन से अधिक नहीं चल सकेंगे। एक के बाद दूसरे प्रत्याशी के वाहन का काफिला निकलने में आधा घंटे का अंतर रखे।
यदि कोई दूसरे प्रत्याशी का प्रचार करता पाया गया तो एफआईआर दर्ज करने के साथ वाहन सीज किया जाएगा। मतदान दिवस तक उम्मीदवार को तीन बार अपने ऊपर आपराधिक लगे मुकदमों का विवरण स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराएंगे। इसकी जानकारी नोडल अधिकारी व्यय को देंगे। सभी प्रत्याशी बैक खाता खुलवा लें।
प्रेक्षकों से करें शिकायत
सामान्य प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज चंद्रशेखर के मोबाइल नंबर 9058227185, टूंडला विधानसभा के प्रेक्षक डीएच शाह के मोबाइल नंबर 8868963542 पर संपर्क कर सकते हैं।
यदि कोई दूसरे प्रत्याशी का प्रचार करता पाया गया तो एफआईआर दर्ज करने के साथ वाहन सीज किया जाएगा। मतदान दिवस तक उम्मीदवार को तीन बार अपने ऊपर आपराधिक लगे मुकदमों का विवरण स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराएंगे। इसकी जानकारी नोडल अधिकारी व्यय को देंगे। सभी प्रत्याशी बैक खाता खुलवा लें।
प्रेक्षकों से करें शिकायत
सामान्य प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज चंद्रशेखर के मोबाइल नंबर 9058227185, टूंडला विधानसभा के प्रेक्षक डीएच शाह के मोबाइल नंबर 8868963542 पर संपर्क कर सकते हैं।