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UP: ड्राइविंग लाइसेंस के बिना बाइक चलाना पड़ा भारी, 9 लाख रुपये देने के आदेश
Sun, 30 Jun 2024 09:56 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज डेस्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज डेस्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 30 Jun 2024 09:56 AM IST
सार
बिना लाइसेंस बाइक चलाना युवक को भारी पड़ गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने बाइक से हादसे में मरने वाले चौकीदार के परिवार को नौ लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में एक युवक ने बाइक से चौकीदार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। चालक के पास लाइसेंस नहीं था। इलाज के दौरान चौकीदार की मौत हो गई। मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने सिकंदरा के आवास विकास काॅलोनी सेक्टर-10 निवासी सुमित कुमार शर्मा से चौकीदार के परिजन को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 9.10 लाख रुपये दिलाने के आदेश किए।
मामले के अनुसार मलपुरा के गांव गढ़ी दोलता निवासी विमलेश देवी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी। बताया कि उनके पति लोकेंद्र सिंह सोलंकी नगर निगम के आवास विकास कॉलोनी स्थित सेंट्रल पार्क में चौकीदार थे। 29 दिसंबर 2018 को रात करीब 8 बजे वह पैदल सेक्टर-3 की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सेंट्रल पार्क के पास बाइक ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान मौत हो गई। 15 जनवरी 2019 को चौकीदार की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों के जीवन यापन, भरण पोषण के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी।
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मामले के अनुसार मलपुरा के गांव गढ़ी दोलता निवासी विमलेश देवी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी। बताया कि उनके पति लोकेंद्र सिंह सोलंकी नगर निगम के आवास विकास कॉलोनी स्थित सेंट्रल पार्क में चौकीदार थे। 29 दिसंबर 2018 को रात करीब 8 बजे वह पैदल सेक्टर-3 की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सेंट्रल पार्क के पास बाइक ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान मौत हो गई। 15 जनवरी 2019 को चौकीदार की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों के जीवन यापन, भरण पोषण के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी।
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