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बेशकीमती जमीन पर विवाद: भूमि को कुर्क करने का आदेश, 20 दिन पहले किया गया था कब्जा

Sat, 19 Oct 2024 10:15 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 19 Oct 2024 10:15 AM IST
सार

आगरा के सिकंदरा बोदला रोड पर क्राॅस रोड माॅल के सामने करोड़ों रुपये की जमीन पर 20 दिन पहले कब्जा कर लिया गया। इस भूमि को अब कुर्क किया जाएगा। डीसीपी सिटी सूरज राय ने कुर्क करने का आदेश जारी किया।  
 

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Dispute over valuable land: Order to confiscate the land it was captured 20 days ago
agra police - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के सिकंदरा में क्राॅस रोड माॅल के सामने करोड़ों रुपये की विवादित भूमि को कुर्क किया जाएगा। इस पर 20 दिन पहले कब्जा किया गया था। डीसीपी सिटी सूरज राय ने कुर्क करने का आदेश जारी किया। पुलिस ताला लगाकर संपत्ति को सील करेगी।
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बोदला निवासी अजय कुमार ने 10 अक्तूबर को थाना सिकंदरा में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि क्रास रोड माॅल के सामने भूखंड पर डाॅ. केके सिंघल, रजवाला सिंघल ने दहतोरा के आनंद, सुनील और लखनपुर के रामदास के साथ मिलकर कब्जा किया। वो पहुंचे तो मारपीट की। जमीन से संबंधित मूल दस्तावेज और रुपये छीन लिए।
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उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची भी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों से शिकायत की, तब कार्रवाई हुई। डीसीपी सिटी ने बताया कि भूमि पर कब्जा लेने के लिए वैध प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 165 (1) के तहत गाटा संख्या 971 की .1150 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
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