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Agra News: खाता सत्यापित न होने पर रोक दी जाएगी दिव्यांगजन पेंशन

Tue, 20 Feb 2024 11:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 20 Feb 2024 11:03 PM IST
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Disabled pension will be stopped if account is not verified
कासगंज। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरेश चन्द्र ने बताया कि दिव्यांग भरण पोषण अनुदान एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना की धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों के जनपद स्तर से सत्यापित बैंक खाते के स्थान पर अन्य किसी बैंक खाते में धनराशि के भुगतान पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश प्राप्त हुए है। जिले में दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के खाते में ही पेंशन की धनराशि प्रेषित की जा रही है। यदि धनराशि परिवार के किसी अन्य सदस्य के खाते में या किसी अन्य बैंक के खाते में ली जा रही है, तो पेंशन धारक अपना बैंक का खाता, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, विकास भवन कमरा नंबर 13 जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें। जिससे दिव्यांग पेंशन की धनराशि लाभार्थी के खाते में ही प्रेषित की जा सके। यदि किसी लाभार्थी की पेशन किसी अन्य खाते में ली जा रही है तो संज्ञान में आने पर उसकी पेंशन कार्यालय द्वारा रोक दी जायेगी, जिसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
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