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Agra News: छेड़खानी और मारपीट के दो दोषियों को तीन साल कैद, दो बरी

Fri, 02 May 2025 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 02 May 2025 11:30 PM IST
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Deployment of anti-corruption team will tighten the noose on bribe-takers
मैनपुरी। एडीजे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने किशोरी से छेड़खानी और मारपीट के मामले में भब्बारी उर्फ नरायन और गुड्डू उर्फ ओमसरन, निवासी देवगंज, बिछवां को तीन-तीन साल की कैद और 14-14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में इसी मामले के दो अन्य आरोपी, विजय सिंह और मोनू उर्फ मानू, बरी कर दिए गए हैं।
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बिछवां थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में वादी ने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को रास्ते में रोककर आरोपियों ने छेड़खानी की और विरोध करने पर पीटा। उन्होंने गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाही के आधार पर दो को दोषी पाया, जबकि दो अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। संवाद
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