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Agra News: ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के विरोध में प्रदर्शन
Fri, 13 Dec 2024 11:02 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 13 Dec 2024 11:02 PM IST
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पिथौरागढ़। जिला न्यायालय पिथौरागढ़ और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे से होने वाले इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित कई प्रकार के मामले जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, दीवानी मामलों व अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हो सकें उनका निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यक्ति अपने मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करना चाहते हैं तो वे पिथौरागढ़ राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर संबंधित न्यायालयों में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। संवाद
आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
चंपावत। प्रभारी अधिकारी डीएम कार्यालय भगवत प्रसाद पांडे ने बताया कि 14 दिसंबर को सुबह 10 से पांच बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें फौजदारी के सामने मामले, धारा 138 एन आई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक कुटुंब न्यायालय, श्रम, भूमि अर्जन, दीवानी वाद राजस्व और अन्य सहायक, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति, विद्युत और जलकर बिलों, धन वसूली, आईपीआर, उपभोक्ता, मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य यातायात चालान सहित अन्य मामलों की सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
चंपावत। प्रभारी अधिकारी डीएम कार्यालय भगवत प्रसाद पांडे ने बताया कि 14 दिसंबर को सुबह 10 से पांच बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें फौजदारी के सामने मामले, धारा 138 एन आई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक कुटुंब न्यायालय, श्रम, भूमि अर्जन, दीवानी वाद राजस्व और अन्य सहायक, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति, विद्युत और जलकर बिलों, धन वसूली, आईपीआर, उपभोक्ता, मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य यातायात चालान सहित अन्य मामलों की सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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