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RTI: सूचना में देरी पर फंसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, वेतन से कटेंगे 25 हजार रुपये
Tue, 28 Mar 2023 11:56 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 28 Mar 2023 11:56 AM IST
सार
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा के क्षेत्रीय अधिकारी के वेतन से कटौती करने का सूचना आयोग ने आदेश दिया है।
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आरटीआई।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
आगरा में सूचना के अधिकार में हीराबाग, दयालबाग निवासी डाॅ. शरद गुप्ता की अपील पर सूचना आयोग ने मथुरा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी के वेतन से 25 हजार रुपये की कटौती के आदेश जारी किए हैं। उन पर 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 100 दिन की देरी के कारण जुर्माना लगाया गया है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य और पर्यावरणविद डाॅ. शरद गुप्ता ने मथुरा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी से चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। उन्होंने 10 जून, 2021 को सूचना मांगी, पर उन्हें नहीं दी गई। डाॅ. गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई और जुर्माने का ब्योरा मांगा था, जिसे नहीं दिया गया।
इसके खिलाफ डाॅ. गुप्ता ने सूचना आयोग में अपील की, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त की पीठ ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने डीएम मथुरा से जन सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती करने के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 माह में मांगी है।
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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य और पर्यावरणविद डाॅ. शरद गुप्ता ने मथुरा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी से चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। उन्होंने 10 जून, 2021 को सूचना मांगी, पर उन्हें नहीं दी गई। डाॅ. गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई और जुर्माने का ब्योरा मांगा था, जिसे नहीं दिया गया।
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इसके खिलाफ डाॅ. गुप्ता ने सूचना आयोग में अपील की, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त की पीठ ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने डीएम मथुरा से जन सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती करने के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 माह में मांगी है।
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