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जमीन के लिए मां पर चलाई थी गोली, कोर्ट ने दी पांच साल की सजा

Wed, 31 May 2017 09:46 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला एटा
ब्यूरो/ अमर उजाला एटा Updated Wed, 31 May 2017 09:46 PM IST
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accused of attempt to murder in etah is sentenced five year term
Demo Pic - फोटो : google
जमीन के लिए मां को गोली मारकर घायल करने के आरोपी को कोर्ट ने पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
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मामला एटा के थाना अलीगंज के गांव विजयदेवपुर का है। गांव के मुकेश ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 13 मार्च 2013 को रास्ते के विवाद में उसके बड़े भाई मकरंद ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर तमंचे से मां अमरवती पर फायर कर दिया। 

गोली लगने से अमरावती घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी मकरंद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। 
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मामले में अपर जिला जज के कोर्ट में ट्रायल चला जहां दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं। दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज कक्ष संख्या चार विजय चन्द्र यादव ने बेटे मकरंद को दोषी माना और पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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