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मैनपुरी में दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई

Fri, 29 Jan 2021 11:20 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2021 11:20 PM IST
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Crime in Mainpuri
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र से तीन साल पहले किशोरी को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
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थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 16 अगस्त 2017 की शाम चार बजे अजय कुमार निवासी नगला मंगली थाना भोगांव मेला दिखाने के बहाने ले गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। वहां से अजय को जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर अजय को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाकर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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पीड़िता की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने कोर्ट में अजय के खिलाफ गवाही दी। उसने बताया अजय उसको मथुरा के बहाने बस से आगरा और आगरा से ट्रेन से केरल ले गया। केरल में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। केरल की भाषा नहीं जानने के कारण वह कहीं शिकायत नहीं कर सकी। 12 सितंबर को अजय उसको लेकर मैनपुरी आया तो पुलिस ने पकड़ लिया।

पीड़िता को मिलेंगे 15 हजार रुपये
दुष्कर्मी अजय पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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