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गो तस्कर की जमानत याचिका खारिज
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कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार के न्यायालय ने गो तस्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत के लिए दिए गए तथ्यों को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
मुुरादाबाद के बिलारी थावला सहसपुर निवासी कमर पुत्र रफीक ट्रक में पशुओं की तस्करी करके ले जा रहा था। दो ट्रक में 46 पशु मिले। जिसमें से 17 की मौत हो चुकी थी। तस्करों ने ट्रक रोकने पर चेकिंग कर रही पुलिस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की । दोनों ट्रकों की नंबर प्लेट कूट रचित पाई गई।
पुलिस ने उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रू्रता अधिनियम में मामला पंजीकृत कर लिया। उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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मुुरादाबाद के बिलारी थावला सहसपुर निवासी कमर पुत्र रफीक ट्रक में पशुओं की तस्करी करके ले जा रहा था। दो ट्रक में 46 पशु मिले। जिसमें से 17 की मौत हो चुकी थी। तस्करों ने ट्रक रोकने पर चेकिंग कर रही पुलिस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की । दोनों ट्रकों की नंबर प्लेट कूट रचित पाई गई।
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पुलिस ने उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रू्रता अधिनियम में मामला पंजीकृत कर लिया। उसने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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