फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   court ste

अब सरकारी जमीनों पर कोर्ट के स्टे होंगे निरस्त

Wed, 11 Mar 2020 11:00 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2020 11:00 PM IST
विज्ञापन
court ste
मैनपुरी। सरकारी भूखंडों पर कोर्ट से लिए गए स्टे निरस्त कराए जाएंगे। शासन के निर्देश के बाद इन मुकदमों को सूचीबद्ध करके कार्रवाई शुरू कराने की जिम्मेदारी सिविल के सरकारी वकीलों को दी गई है। स्टे निरस्त कराकर संबंधित भूखंडों को ग्रामसभाओं के नाम दर्ज कराया जाएगा।
विज्ञापन

सरकारी भूखंडों पर कब्जा करने के बाद प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से बचने के लिए कब्जा करने वाले लोग कोर्ट से एकतरफा स्टे ले लेते हैं। स्टे लेने के बाद सरकारी भूखंड पर निर्माण करने अथवा खेती करना शुरू कर देते हैं जिससे सरकार को राजस्व की हानि होती है। शासन स्तर पर पहुंची शिकायतों केे बाद इस तरह के मामलों में स्टे निरस्त कराने के लिए सिविल के सरकारी वकीलों को जिम्मेदारी दी गई है। शासन के आदेश के बाद न्यायालयों में इस तरह के मामलों को चिह्नित किया गया है। इन मामलों में सरकारी वकील अदालत में प्रशासन का पक्ष रखकर स्टे निरस्त कराने की कार्रवाई शुरू करेंगे। स्टे निरस्त कराने के बाद संबंधित भूखंडों को राजस्व अभिलेखों में ग्रामसभाओं के नाम दर्ज कराया जाएगा।
विज्ञापन

अदालत में लंबित 83 मामले
दीवानी न्यायालय में सिविल की अदालतों में 83 मामलों की पहचान की गई है। इन मामलों में एकतरफा स्टे लिया गया है। प्रशासन की ओर से इन मुकदमों में अपना पक्ष नहीं रखा गया है। अदालत के सामने प्रशासन का पक्ष अब इन मुकदमों में सरकारी वकीलों द्वारा रखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सरकारी जमीनों पर एकतरफा स्टे से सरकार को नुकसान होता है। इस तरह के मुकदमों में अदालत के सामने प्रशासन का पक्ष रखकर स्टे निरस्त कराने केे बाद संबंधित भूखंडों को राजस्व अभिलेखों में ग्रामसभा के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अजीत कुमार सिंह, डीजीसी सिविल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed