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Etah News: आवाज लगाकर घर से बाहर बुलाया...फिर गोली मारकर हत्या कर दी, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 25 Jul 2023 11:40 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Tue, 25 Jul 2023 11:40 PM IST
सार

Etah News: आवाज लगाकर घर से बाहर बुलाया...फिर गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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Court sentences to life imprisonment two accused of murder in Etah
कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के एटा में करीब 11 साल पहले हुए राजेंद्र हत्याकांड में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने हत्या का दोष सिद्ध हो जाने पर दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित पक्ष को थोड़ी राहत मिली। 

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जैथरा थाना क्षेत्र के भाऊपुरा में 21 नवंबर 2012 को यह हत्याकांड हुआ था। नरेंद्र कुमार पांडेय ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह व उसके भाई राजेंद्र के बच्चे अच्छी तरह से अपना जीवन-यापन कर रहे है। बेटियां अच्छे घरों में ब्याही गई हैं। इस बात की जलन उमेश चंद्र उर्फ डब्बू व उसके चचेरे भाई शत्रुघ्न मानते हैं। दोपहर डेढ़ बजे वह अपने भाई धीरेंद्र व उसकी बेटी के साथ पशुओं को चारा खिला रहे थे तभी आरोपी गाड़ी से आए और राजेंद्र को आवाज लगाई।
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जैसे ही राजेंद्र बाहर आए तो उमेश ने गोली चला दी। इससे राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई तथा शत्रुघ्न ने भी फायर किए। जब आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो वह मौके से भाग गए। अदालत में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित किया। 


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दोनों पक्षों की बहस व गवाहों के बयानात सुनने के बाद जिला जज ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं पचास हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जान लेवा हमला करने के मामले में दस साल के कारावास के साथ बीस हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।

उमेश अवैध असलाह मामले में भी दंडित

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अवैध शस्त्र रखने के मामले में भी उमेश को जिला जज ने दोषी ठहराया है। तीन साल के कारावास के साथ साथ पांच हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया है।

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