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Agra News: सुनवाई के दौरान शातिर लुटेरे ने कबूल किया जुर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

Wed, 16 Aug 2023 07:29 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Wed, 16 Aug 2023 07:29 PM IST
सार

आगरा में सुनवाई के दौरान शातिर लुटेरे ने अपना जुर्म कबूल किया। इस पर कोर्ट ने उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई। 

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court sentenced robber to ten years imprisonment for confessing crime in Agra
कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में हाईवे पर 10 साल पहले कार व मोबाइल लूटने के आरोपी पंकज शर्मा उर्फ राजा भइया को स्पेशल जज डकैती प्रभावी नीरज कुमार बख्शी ने दोषी पाया। जुर्म कबूल करने पर जज ने उसे 10 साल कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मथुरा के लक्ष्मी नगर का निवासी है।
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मथुरा के सराफ कारोबारी घनश्याम अग्रवाल ने सिकंदरा थाने में 24 अप्रैल 2013 को तहरीर दी थी। बताया कि वह बेटे के साथ मथुरा से आगरा आ रहे थे। नेशनल हाईवे पर रात करीब आठ बजे बोलेरो सवार बदमाशों ने कार रोक ली। मारपीट कर कार और मोबाइल लूट ले गए। 
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पुलिस की विवेचना में आरोपी बबलू उर्फ प्रेम बाबू सोनी, पंकज शर्मा उर्फ राजा भइया आदि के नाम सामने आए। आरोपी पंकज के जुर्म कबूल करने पर कोर्ट ने 16 जून 2023 को उसकी पत्रावली अलग कर दी थी। एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने बताया कि पंकज सात साल से जिला कारागार निरुद्ध है।
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