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Agra: हत्या के दोषी को आजीवन और मारपीट, धमकी देने पर तीन वर्ष का कारावास, 23 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया

Thu, 16 Mar 2023 10:45 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 16 Mar 2023 10:45 AM IST
सार

आगरा में कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। इस पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा मारपीट और धमकी के मामले में दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। 

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court sentenced murder convict to life and assault and threats for three years imprisonment in Agra
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में कोर्ट ने हत्या, मारपीट व धमकी के आरोप में दो लोगों को दोषी पाया। अपर जिला जज-13 रनवीर सिंह ने एत्मादपुर के गांव सुरेरा निवासी लाला उर्फ नगेंद्र पाल को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मारपीट, धमकी और आयुध अधिनियम में मुरारी लाल को तीन साल की सजा के साथ तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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एत्मादपुर थाने में देवकीनंदन ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 जुलाई 2017 की शाम करीब छह बजे आरोपी गांव सुरेरा निवासी लाला उर्फ नगेंद्र पाल, मुरारी लाल और इनके अन्य साथी शराब पीने के बाद गांव के मंदिर की देखभाल कर रहे पुजारी लालता प्रसाद के साथ मारपीट कर रहे थे। 
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आरोपियों ने शुरू कर दी थी फायरिंग

बताया कि यह सब देख मैं और मेरे पिता बाबूलाल व गांव के अन्य लोग भी पुजारी को बचाने आ गए। आरोपियों ने तमंचे की बट से प्रहार कर गांव के जसवंत सिंह और शांति देवी को घायल कर दिया। बहन सोन देवी ने बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सोन देवी की गोली लगने से मौत हो गई।
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दोषी मिलने पर सजा मुकर्रर की गई

मुकदमे में विचारण के बाद अपर जिला जज-13 रनवीर सिंह ने साक्ष्य और एडीजीसी रूपेश गोस्वामी के तर्क के आधार पर आरोपी लाला उर्फ नगेंद्र पाल को दोषी पाया। इसी तरह मारपीट, धमकी व आयुध अधिनियम में मुरारीलाल को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की गई।
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