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Agra: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा, 40 हजार का लगा जुर्माना
Mon, 23 Jan 2023 08:42 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Mon, 23 Jan 2023 08:42 PM IST
सार
आगरा में सोमवार को अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। इस पर उसे सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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- फोटो : istock
विस्तार
आगरा में किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने मथुरा के छटीकरा निवासी सूरज को दोषी पाया। उसे सात साल कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मलपुरा थाना में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी 17 वर्षीय बहन 7 जून 2015 को सुबह 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते से आरोपी सूरज बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्रत्यक्षदर्शी राजेश ने वादी की बहन को रास्ते में आरोपी के साथ देखा। पूछने पर आरोपी ने कुछ आवश्यक काम की बात कही थी। पुलिस ने किशोरी की तलाश कर मुकदमे में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां ने वादी, किशोरी सहित पांच गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि किशोरी को दिलाने के साथ-साथ आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देने के भी आदेश दिए।
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