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Agra News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 30 वर्ष का कठोर कारावास, 12 दिन में छह दोषियों को मिली सजा
Sun, 16 Jul 2023 11:10 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sun, 16 Jul 2023 11:10 PM IST
सार
आगरा में कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 30 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। पैरवी के चलते 12 दिन में छह दोषियों को सजा सुनाई गई।
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कोर्ट (सांकेतिक)
- फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
विस्तार
ताजनगरी आगरा में सिकंदरा थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में दोषी पाए गए मनोज को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पिछले 12 दिन में छह दोषियों को सजा मिली है।
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घटना छह अगस्त 2018 की है। बालिका घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी उसे अगवा कर जंगल में ले गया। वहां उससे दुष्कर्म किया। आरोपी मनोज के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेजा था। पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 12 दिन में छह अभियोग में दोषियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इसमें गैंगस्टर, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के दोषी हैं।
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इन मामलों में दिलाई सजा
- 15 जुलाई : सिकंदरा में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में दोषी मनोज को 30 वर्ष का कठोर कारावास।
- 13 जुलाई : पॉक्सो एक्ट बरहन के एक अभियोग में दोषी उस्मान को दो वर्ष का कारावास।
- 4 जुलाई : सिकंदरा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के प्रयास में दोषी गणेश और संतोष को उम्रकैद।
- 4 जुलाई : शमसाबाद में दर्ज गैंगस्टर के अभियोग में दोषी भूपेंद्र को तीन वर्ष 10 महीने की सजा।
- 3 जुलाई : थाना एत्मादपुर में दर्ज दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के अभियोग में दोषी संजय को पांच वर्ष का कारावास।
- 3 जुलाई : हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम में बाह के दो अभियोग में अभियुक्त धर्मवीर को सजा।