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प्रेमिका के हत्यारे को आजीवन कारावास
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में आठ साल पहले प्रेमिका की हत्या करके शव को सड़क किनारे फेंकने वाले प्रेमी को स्पेशल जज डकैती ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला कन्नौज के गांव मिश्रनपुरवा निवासी पत्नी सुधा बरनाहल में नर्स थी। सुधा के अपने पति से संबंध समाप्त हो गए थे। सुधा प्रमोद गुप्ता निवासी इलाबांस थाना एलाऊ से प्रेम संबंध हो गए। प्रमोद मैनपुरी के मोहल्ला खरगजीतनगर में रहता था। 14 दिसंबर 2002 को सुधा अपनी दो पुत्रियों के साथ प्रमोद के बुलाने पर बरनाहल से मैनपुरी आई। मैनपुरी से लड़का देखने के लिए प्रमोद और सुधा फिरोजाबाद गए। 15 दिसंबर को सुधा का शव थाना भोगांव क्षेत्र में गांव सरवा के पास मिला। बेटी ने अपनी मां की हत्या करने की रिपोर्ट प्रमोद केे खिलाफ दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच करने के बाद प्रमोद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने हत्या करने के संबंध में प्रमोद के खिलाफ गवाही दी। गवाही के आधार पर प्रमोद को सुधा की हत्या करने का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज वर्मा, पूर्व सहायक शासकीय अधिवक्ता शरवीर सिंह यादव ने की। स्पेशल जज ने प्रमोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उसको जेल भेज दिया।
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शादी का दबाव बनाने पर की हत्या
प्रमोद पर शादी करने के लिए सुधा लगातार दबाव बना रही थी। सुधा से खर्च के लिए रुपये मांगने को लेकर प्रमोद का अकसर उससे विवाद होता था। शादी नहीं करने केे लिए ही प्रमोद ने साजिश के तहत सुधा को रास्ते से हटाने के लिए घर से बुलाकर उसकी हत्या करके शव को सबूत मिटाने की नीयत से झाड़ियों में फेंक दिया।
बेटियों की गवाही पर हुई सजा
मां की हत्या करने केे संबंध में सुधा की दोनों बेटियों ने प्रमोद के खिलाफ अदालत में गवाही दी। उन्होंने अदालत में बताया कि उनकी मां सुधा बरनाहल में नर्स थी। उनके प्रमोद से संबंध थे। प्रमोद केे मांगने पर जब मां रुपये नहीं देती थी तो प्रमोद उनको पीटता भी था।
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जिला कन्नौज के गांव मिश्रनपुरवा निवासी पत्नी सुधा बरनाहल में नर्स थी। सुधा के अपने पति से संबंध समाप्त हो गए थे। सुधा प्रमोद गुप्ता निवासी इलाबांस थाना एलाऊ से प्रेम संबंध हो गए। प्रमोद मैनपुरी के मोहल्ला खरगजीतनगर में रहता था। 14 दिसंबर 2002 को सुधा अपनी दो पुत्रियों के साथ प्रमोद के बुलाने पर बरनाहल से मैनपुरी आई। मैनपुरी से लड़का देखने के लिए प्रमोद और सुधा फिरोजाबाद गए। 15 दिसंबर को सुधा का शव थाना भोगांव क्षेत्र में गांव सरवा के पास मिला। बेटी ने अपनी मां की हत्या करने की रिपोर्ट प्रमोद केे खिलाफ दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने जांच करने के बाद प्रमोद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने हत्या करने के संबंध में प्रमोद के खिलाफ गवाही दी। गवाही के आधार पर प्रमोद को सुधा की हत्या करने का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज वर्मा, पूर्व सहायक शासकीय अधिवक्ता शरवीर सिंह यादव ने की। स्पेशल जज ने प्रमोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उसको जेल भेज दिया।
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शादी का दबाव बनाने पर की हत्या
प्रमोद पर शादी करने के लिए सुधा लगातार दबाव बना रही थी। सुधा से खर्च के लिए रुपये मांगने को लेकर प्रमोद का अकसर उससे विवाद होता था। शादी नहीं करने केे लिए ही प्रमोद ने साजिश के तहत सुधा को रास्ते से हटाने के लिए घर से बुलाकर उसकी हत्या करके शव को सबूत मिटाने की नीयत से झाड़ियों में फेंक दिया।
बेटियों की गवाही पर हुई सजा
मां की हत्या करने केे संबंध में सुधा की दोनों बेटियों ने प्रमोद के खिलाफ अदालत में गवाही दी। उन्होंने अदालत में बताया कि उनकी मां सुधा बरनाहल में नर्स थी। उनके प्रमोद से संबंध थे। प्रमोद केे मांगने पर जब मां रुपये नहीं देती थी तो प्रमोद उनको पीटता भी था।