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UP: गवाही के लिए पेश नहीं हुए दरोगा, कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को दिए ये निर्देश; विवेचक का वेतन भी रोका

Fri, 20 Mar 2026 10:30 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 20 Mar 2026 10:30 PM IST
सार

अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वह अनिवार्य रूप से विवेचक राजीव कुमार को सात अप्रैल को गवाही के लिए हाजिर कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

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Court Orders Withholding of Sub-Inspector Salary
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दुष्कर्म, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में विवेचक गवाही देने के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्हें छोड़कर अन्य सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। इससे पीड़िता को न्याय मिलने में देरी हो रही है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने थाना जगदीशपुरा में तैनात उपनिरीक्षक राजीव कुमार का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के लिए पुलिस आयुक्त को आदेश दिए।
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विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत में राज्य बनाम हर्ष शर्मा का मुकदमा वर्ष 2023 से लंबित है। इसके विवेचक राजीव कुमार ही थे। अदालत ने कई बार उन्हें हाजिर होने के लिए प्रतिकूल आदेश पारित किए। इसके बाद भी वह हाजिर नहीं हुए, जबकि थाने की दूरी अदालत से मात्र 5 किलोमीटर है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह अनिवार्य रूप से विवेचक राजीव कुमार को 7 अप्रैल को गवाही के लिए हाजिर कराना सुनिश्चित करें। 
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