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Agra: कोर्ट ने दिए दरोगा के वेतन रोकने के आदेश, पॉक्सो एक्ट के मामले में देने नहीं आए गवाही
Thu, 08 Jan 2026 10:08 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 08 Jan 2026 10:08 AM IST
सार
पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाही देने नहीं विवेचक दरोगा का वेतन रोकने का आदेश कोर्ट ने दिया है। दरोगा इस समय एएसटीयू बरेली में प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के जगदीशपुरा थाने में 5 साल पहले दर्ज हुए पॉक्सो एक्ट के मामले में तत्कालीन विवेचक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी अदालत में गवाही दर्ज कराने नहीं पहुंचे। इस पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को दिए हैं।
जगदीशपुरा थाने से संबंधित राज्य बनाम योगेश आदि के विरुद्ध यह मामला 2022 से लंबित है। तत्कालीन विवेचक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी के अतिरिक्त सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। प्रदीप कुमार चतुर्वेदी वर्तमान में एएसटीयू जनपद बरेली में प्रभारी निरीक्षक हैं। अदालत ने उनके खिलाफ कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए, इसके बाद भी वह गवाही देने नहीं पहुंचे। इस पर अदालत ने एसएसपी बरेली को अनिवार्य रूप से विवेचक का साक्ष्य अंकित कराने और अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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जगदीशपुरा थाने से संबंधित राज्य बनाम योगेश आदि के विरुद्ध यह मामला 2022 से लंबित है। तत्कालीन विवेचक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी के अतिरिक्त सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। प्रदीप कुमार चतुर्वेदी वर्तमान में एएसटीयू जनपद बरेली में प्रभारी निरीक्षक हैं। अदालत ने उनके खिलाफ कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए, इसके बाद भी वह गवाही देने नहीं पहुंचे। इस पर अदालत ने एसएसपी बरेली को अनिवार्य रूप से विवेचक का साक्ष्य अंकित कराने और अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
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