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UP: हत्या कर पेड़ पर लटका दी थी प्रेमी की लाश, कोर्ट ने प्रेमिका सहित चार के खिलाफ दिए एफआईआर के आदेश
Wed, 17 Jun 2026 06:59 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Wed, 17 Jun 2026 06:59 PM IST
सार
यूपी के आगरा जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया था। युवक का पेड़ पर शव लटका मिला था। युवक के परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने युवक की हत्या कर शव फांसी पर लटकाने के मामले में प्रेमिका सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जीआरपी आगरा कैंट के थानाध्यक्ष को विवेचना करने के आदेश दे दिए। मृतक संदीप के भाई कायम सिंह का आरोप है कि विवाह के बहाने बुलाकर भाई की हत्या कर दी गई थी।
जिला औरेया के मकंदरपुर निवासी कायम सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उनके भाई संदीप के कन्नौज निवासी भावना से प्रेम संबंध थे। भावना के परिजन इस रिश्ते से नाराज थे, उन्होंने संदीप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस वजह से परिजन के भाई को जयपुर भेजा, पर भावना फोन पर उससे जुड़ी रही।
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जिला औरेया के मकंदरपुर निवासी कायम सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उनके भाई संदीप के कन्नौज निवासी भावना से प्रेम संबंध थे। भावना के परिजन इस रिश्ते से नाराज थे, उन्होंने संदीप को जान से मारने की धमकी दी थी। इस वजह से परिजन के भाई को जयपुर भेजा, पर भावना फोन पर उससे जुड़ी रही।
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20 मार्च 2026 को भावना ने संदीप को फोन कर आगरा आने को कहा, बोला कि परिजन शादी के लिए कोर्ट मैरिज कराने के लिए तैयार है, तुम अपने साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र और फोटो ले आना। भाई अपने दोस्त गोविंद को बताकर मोबाइल, कपड़े और 25 हजार रुपये लेकर जयपुर से आगरा आ गया। आगरा कैंट पर भावना और उसके परिजन ने भाई से मुलाकात की।
इसके बाद वह उसे अपने साथ ले गए, हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने अधिवक्ता के तर्कों पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में प्रेमिका भावना, पिता गिरिंद, ताऊ मकरंद और मौसा सुरेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिए।
इसके बाद वह उसे अपने साथ ले गए, हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिब अली ने अधिवक्ता के तर्कों पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में प्रेमिका भावना, पिता गिरिंद, ताऊ मकरंद और मौसा सुरेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिए।