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कार्यभार ग्रहण करने से पहले देनी होगी सूचना
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15एमएनपी-02-जिला एवं सत्र न्यायालय फाइल फोटो
- फोटो : MAINPURI
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मैनपुरी। गर्मी की छुट्टी बिताकर लौटे न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला जज के प्रशासनिक कार्यालय में संक्रमण समेत तीन बिंदुओं की लिखित सूचना देनी होगी। इसके बाद ही वे कार्यभार ग्रहण करेंगे।
कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट ने इस बार गाइडलाइन जारी की है। गर्मी की छुट्टी बिताकर लौटे न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत न्यायालयों और कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने से पहले लिखित सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला जज के प्रशासनिक कार्यालय में जमा करनी होगी। सूचना जमा करने के बाद ही वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
तीन बिंदुओं पर देनी होगी सूचना
छुट्टी से लौटे न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को तीन बिंदुओं पर सूचना प्रशासनिक कार्यालय में देनी होगी। अवकाश के दौरान कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्र में नहीं गए हैं। वह खुद अथवा परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित के संपर्क में नहीं आया है। वह खुद अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं।
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गर्मी की छुट्टी से लौटे हर न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी को गाइडलाइन के तहत प्रशासनिक कार्यालय में सूचना देना जरूरी है। इसके बाद ही वह अपने न्यायालय अथवा कार्यालय में काम शुरू कर सकेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दे दी गई है।
वंश बहादुर यादव, अपर जिला जज प्रथम, प्रभारी प्रशासन
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कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट ने इस बार गाइडलाइन जारी की है। गर्मी की छुट्टी बिताकर लौटे न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत न्यायालयों और कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने से पहले लिखित सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला जज के प्रशासनिक कार्यालय में जमा करनी होगी। सूचना जमा करने के बाद ही वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
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तीन बिंदुओं पर देनी होगी सूचना
छुट्टी से लौटे न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को तीन बिंदुओं पर सूचना प्रशासनिक कार्यालय में देनी होगी। अवकाश के दौरान कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्र में नहीं गए हैं। वह खुद अथवा परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित के संपर्क में नहीं आया है। वह खुद अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं।
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गर्मी की छुट्टी से लौटे हर न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी को गाइडलाइन के तहत प्रशासनिक कार्यालय में सूचना देना जरूरी है। इसके बाद ही वह अपने न्यायालय अथवा कार्यालय में काम शुरू कर सकेंगे। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दे दी गई है।
वंश बहादुर यादव, अपर जिला जज प्रथम, प्रभारी प्रशासन