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पत्नी की हत्या में बचा, दूसरी शादी पर फंसा: कोर्ट ने दोषी पति को सुनाई तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगा

Sat, 17 Oct 2026 08:49 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 17 Oct 2026 08:49 PM IST
सार

पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। पर पत्नी को तलाक दिए बना दूसरी शादी करने के मामले में कोर्ट ने उसे दोषी माना। उसे सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया। 

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Husband sentenced for marrying second time without divorcing his wife
कोर्ट सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने साक्ष्यों के अभाव में पत्नी की हत्या और दहेज उत्पीड़न, एससी-एसटी एक्ट के आरोपों से थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव अटूस निवासी उदय सिंह को दोषमुक्त कर दिया। वहीं पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा विवाह करने के मामले में दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना सिकंदरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शाहगंज थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन निवासी निखिल कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में उनकी बहन ज्योति ने आरोपी उदय सिंह के साथ कोर्ट मैरिज की। उदय सिंह ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना यह शादी की। उदय ने ज्योति के पूर्व पति से तलाक के बाद मिले 10 लाख रुपये और जेवर भी ले लिए।
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दोनों के एक बेटा हुआ। आरोप है कि इसके बाद भी दहेज उत्पीड़न करने लगा। 20 दिसंबर, 2022 को उदय सिंह ने उनकी बहन की हत्या कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी निखिल कुमार, मृतका की मां सोन देवी और तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मयंक तिवारी समेत छह गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या, एससी-एसटी एक्ट और पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा विवाह करने के आरोप लगाए गए थे।
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