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अंतरिम जमानतें 15 मई तक रहेंगी मान्य
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मैनपुरी। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अंतरिम जमानतों की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन मामलों में किसी अपराध में शामिल आरोपियों की अंतरिम जमानत मंजूर हुई है। उनकी अंतरिम जमानत 15 मई तक मान्य रहेगी।
जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने बृहस्पतिवार की देर शाम जारी किए गए आदेश में कहा है जिन मामलों में हाईकोर्ट अथवा जिला न्यायालय से किसी आरोपी की अंतरिम जमानत मंजूर हुई है और उसकी समय सीमा तीन मई अथवा उससे पहले समाप्त हो रही है तो उसकी अंतरिम जमानत 15 मई तक मान्य होगी। हाईकोर्ट का आदेश 15 मई तक ऐसे मामलों में मान्य रहेगा। जिन मामलों में किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की समय सीमा 19 मार्च के बाद समाप्त हो रही है। उन मामलों में पूर्व में दिए गए आदेश 10 मई तक मान्य रहेंगे। जिला जज ने इस संबंध में सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश जारी करने के साथ ही आदेश को दीवानी परिसर में नोटिस बोर्ड के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराया है।
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जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने बृहस्पतिवार की देर शाम जारी किए गए आदेश में कहा है जिन मामलों में हाईकोर्ट अथवा जिला न्यायालय से किसी आरोपी की अंतरिम जमानत मंजूर हुई है और उसकी समय सीमा तीन मई अथवा उससे पहले समाप्त हो रही है तो उसकी अंतरिम जमानत 15 मई तक मान्य होगी। हाईकोर्ट का आदेश 15 मई तक ऐसे मामलों में मान्य रहेगा। जिन मामलों में किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की समय सीमा 19 मार्च के बाद समाप्त हो रही है। उन मामलों में पूर्व में दिए गए आदेश 10 मई तक मान्य रहेंगे। जिला जज ने इस संबंध में सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश जारी करने के साथ ही आदेश को दीवानी परिसर में नोटिस बोर्ड के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराया है।
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