मैनपुरी। पांच साल पहले शहर के एक मोहल्ले में महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी कोतवाली में तैनात रहे दरोगा को सीजेएम ने कोर्ट में तलब किया है। पीड़िता द्वारा की गई शिकायत पर कोर्ट में पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद सीजेएम ने आदेश जारी किया है। मुकदमे की सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय कर दी है।
शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत की। उन्होंने कहा उसके मकान में किराए पर रहने वाले बिहार के दंपती के पास कोतवाली के दरोगा शशिकांत का आना जाना था। उनका आचरण सही न देख उसके पति ने बिहारी दंपती को घर से निकाल दिया। 22 अक्तूबर 2014 को उसके पति घर पर नहीं थे। दरोगा उनके घर आया। उनको अकेला पाकर दुष्कर्म किया। उनके शोर मचाने पर किराएदारों को आते देख दरोगा अपनी डायरी, चालानी बुक, कैप छोड़कर भाग गया। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। एसपी ने भी शिकायत पर सुनवाई नहीं की। पीड़िता ने अपने वकील दीपक दीक्षित चंचल के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में शिकायत की। सीजेएम कोर्ट में पीड़िता सहित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी दरोगा को कोर्ट में तलब कराने के लिए दलीलें दीं। सीजेएम तेंद्रपाल ने महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में दरोगा शशिकांत को कोर्ट में तलब किया है।