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फायर कर घायल करने वाला दोषी करार
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में आठ साल पहले जानलेवा हमला करने के आरोपी शंकर सिंह को अपर जिला जज तृतीय पूनम ने दोषी पाया है। शुक्रवार को दोषी पाने के बाद उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। उसको शनिवार को जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।
थाना कुर्रा के सुखचैनपुर निवासी यशवीर सिंह 27 अक्तूबर 2011 की सुबह सात बजे गांव के राकेश सिंह के खेत की मेंड काट रहा था। जानकारी होने पर राकेश अपने खेत में पहुंचा। उसने यशवीर को खेत की मेंड़ काटने से रोका तभी वहां मौजूद गंाव के शंकर सिंह ने राकेश को गालियां दी। राकेश ने जब मना किया तो शंकर सिंह ने उसको गोली मारकर घायल कर दिया।
पुलिस ने राकेश का मेडिकल कराने केे बाद राकेश की तहरीर पर शंकर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। जांच करने केे बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय पूनम की कोर्ट में हुई। गवाही और एडीजीसी अशोक कुमार यादव, संजीव चौहान की दलीलों केे आधार पर अपर जिला जज पूनम ने शंकर सिंह को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया। उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। उसको एक फरवरी को जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।
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थाना कुर्रा के सुखचैनपुर निवासी यशवीर सिंह 27 अक्तूबर 2011 की सुबह सात बजे गांव के राकेश सिंह के खेत की मेंड काट रहा था। जानकारी होने पर राकेश अपने खेत में पहुंचा। उसने यशवीर को खेत की मेंड़ काटने से रोका तभी वहां मौजूद गंाव के शंकर सिंह ने राकेश को गालियां दी। राकेश ने जब मना किया तो शंकर सिंह ने उसको गोली मारकर घायल कर दिया।
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पुलिस ने राकेश का मेडिकल कराने केे बाद राकेश की तहरीर पर शंकर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। जांच करने केे बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय पूनम की कोर्ट में हुई। गवाही और एडीजीसी अशोक कुमार यादव, संजीव चौहान की दलीलों केे आधार पर अपर जिला जज पूनम ने शंकर सिंह को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया। उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। उसको एक फरवरी को जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।
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