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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की सजा
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी के न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर की एक बस्ती की किशोरी को 7 दिसंबर 2015 को पड़ोस का रहने वाला युवक साहव सिंह लल्ला बहकाकर खेत की ओर ले गया। जिस पर किशोरी ने आरोप लगाया कि उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। इसी बीच कुछ लोगों के आ जाने पर वह मौके से भाग गया। किशोरी ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी की। कोर्ट ने साहव सिंह को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी माना। इसके बाद उसे पांच साल की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पीड़िता को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए। इस संबंध में एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित किए जाने के भी आदेश जारी किए।
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शहर की एक बस्ती की किशोरी को 7 दिसंबर 2015 को पड़ोस का रहने वाला युवक साहव सिंह लल्ला बहकाकर खेत की ओर ले गया। जिस पर किशोरी ने आरोप लगाया कि उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। इसी बीच कुछ लोगों के आ जाने पर वह मौके से भाग गया। किशोरी ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी की। कोर्ट ने साहव सिंह को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी माना। इसके बाद उसे पांच साल की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पीड़िता को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश भी जारी किए गए। इस संबंध में एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित किए जाने के भी आदेश जारी किए।
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