फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   court issues non bailable warrant against BJP leaders in mainpuri

भाजपा जिलाध्यक्ष सहित छह लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, यह है मामला

Fri, 07 Sep 2018 08:42 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मैनपुरी Updated Fri, 07 Sep 2018 08:42 PM IST
विज्ञापन
court issues non bailable warrant against BJP leaders in mainpuri
Court

मैनपुरी के भाजपा जिलाध्यक्ष, चेयरमैन प्रतिनिधि, क्षत्रिय कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सहित छह लोगों के खिलाफ सीजेएम ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष चार साल से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। 

विज्ञापन


एसपी को वारंट भेजकर आरोपियों को तय तारीख पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की गई है। जाम लगाकर रास्ता बाधित करने, लोक शांतिभंग करने, गाली गलौज करने का एक मुकदमा सीजेएम कोर्ट में चल रहा है। 
विज्ञापन


इस मुकदमे में भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्ता, विहिप नेता डॉक्टर अरुण चौहान, क्षत्रिय कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, विहिप नेता ओमप्रकाश गुप्ता, ज्ञानेंद्र मिश्रा आरोपी हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत से वारंट जारी होने के बाद वर्ष 2014 से आलोक गुप्ता, रामबाबू कुशवाहा, ओमप्रकाश गुप्ता, ज्ञानेंद्र मिश्रा अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पा रही है। सात सितंबर को मुकदमे की सुनवाई के दौरान छह में से एक भी आरोपी सीजेएम कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। 

इस पर सीजेएम शक्ति सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। एसपी को वारंट भेजकर आरोपियों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने को कहा गया है। 

यह था मामला

थाना कोतवाली क्षेत्र में क्रिश्चियन तिराहे पर 13 अगस्त 2008 को तत्कालीन चेयरमैन आलोक गुप्ता, लक्ष्मण गुप्ता, डॉक्टर अरुण चौहान, ओमप्रकाश गुप्ता, ज्ञानेंद्र मिश्रा, रामबाबू कुशवाहा सहित 100-120 लोगों ने जाम लगाया था। 

इससे दो घंटे तक यातायात बाधित हुआ था। इस संबंध में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष सहित छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी थी। 

कोतवाली प्रभारी से मांगा स्पष्टीकरण

सीजेएम ने कोतवाली प्रभारी से भी स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में कहा है वर्ष 2014 से सीजेएम कोर्ट से जारी किए जा रहे गैर जमानती वारंटों की तामील अभी तक क्यों नहीं कराई गई है। अदालत के आदेश का पालन करने में लापरवाही क्यों बरती गई है। कोतवाली प्रभारी भी 24 सितंबर को अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें।  
 
वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने की जानकारी नहीं है। आज तक कोई सम्मन अथवा वारंट नहीं मिला है। अगर वारंट जारी हुआ है तो अदालत में हाजिर होकर जमानत करा लूंगा। 

चेयरमैन प्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्ता का कहना है कि सीजेएम कोर्ट से सम्मन मिलने के बाद लगातार कोर्ट में हाजिर हो रहा हूं। शुक्रवार को जरूरी काम के चलते अदालत नहीं जा सका। इसके चलते वारंट जारी हुए होंगे। अदालत खुलते ही वारंट रिकॉल करा लूंगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed