फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Court is strict: It is mandatory to write the name of the investigator in the charge sheet

Agra News: कोर्ट सख्तः चार्जशीट में विवेचक का नाम लिखना अनिवार्य

Sat, 26 Jul 2025 01:58 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 26 Jul 2025 01:58 AM IST
विज्ञापन
Court is strict: It is mandatory to write the name of the investigator in the charge sheet
मैनपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जयप्रकाश की अदालत ने सभी थानाध्यक्ष, बीट प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित मामलों में दाखिल होने वाले आरोपपत्र और अंतिम रिपोर्ट में विवेचक का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें स्वयं अदालत में आकर ये दस्तावेज दाखिल करने होंगे। अदालत ने पाया कि कई मामलों में विवेचक के नाम का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों को अनुचित संरक्षण दिया जा रहा है और विवेचक अपने कर्तव्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। न्यायाधीश जयप्रकाश ने अपने आदेश में कहा कि जब अदालत अंतिम आख्या को अस्वीकार कर अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान लेती है, तो विवेचक का नाम नहीं होने से यह पता नहीं चल पाता है कि जांच किस अधिकारी ने की है, जो मामले के विचारण के लिए एक आवश्यक तथ्य है।
विज्ञापन

अदालत के आदेश की दो मुख्य बातें : अदालत में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें विवेचक का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर दर्ज किए जाएंगे।जिन मामलों में अंतिम आख्या में विवेचक का नाम नहीं होगा, उन पर अदालत समय पर संज्ञान लेगी और पदीय कर्तव्य की अवहेलना के लिए संबंधित शासन/विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article