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अदालत ने 99 बार किया पुलिस को माफ, 100वीं बार लापरवाही पर कोतवाल को दी 'सजा'

Sat, 20 Jul 2019 07:52 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 20 Jul 2019 07:52 PM IST
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Court imposes penalty on police officer for negligence in mathura
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो
मथुरा में अदालत ने 99 बार की गई लापरवाही माफ की, लेकिन 100वीं बार कोतवाल को नहीं बख्शा। बिजली चोरी के मामले में गवाहों को पेश करने में असफल रहे छाता कोतवाल पर विशेष न्यायाधीश अमर पाल सिंह ने जुर्माना ठोंका है। 
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इतना ही नहीं, अदालत ने मौजूदा कोतवाल के सेवा पत्रावली में भी इसे दर्ज करने के लिए पुलिस उच्चाधिकारियों को कहा है। साथ ही गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
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बिजली चोरी का यह मामला वर्ष 2007 से न्यायालय में विचाराधीन था। छाता क्षेत्र के इस मामले में एचसीपी राघवेन्द्र सिंह यादव तथा उप निरीक्षक राम सनेही की गवाही होनी थी। दोनों गवाह लगातार गैर हाजिर चल रहे थे।
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कोतवाल पर लगाया एक हजार जुर्माना

इस संबंध में विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने 99 दफा छाता कोतवाली प्रभारी को गवाहों को पेश करने के आदेश दिए, पंरतु जो भी प्रभारी आते गए उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। आखिरकार 20 जुलाई को कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया। 

न्यायालय ने मौजूदा कोतवाली प्रभारी रमेश चंद्र भारद्वाज पर पैरोकारी में लापरवाही बरतने पर एक हजार का जुर्माना लगाया है, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। साथ ही उनकी सेवा पत्रावली में इस आदेश को रखे जाने का आदेश पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिरीक्षक आगरा जोन को दिया है। 

अधिवक्ता करन सिंह ने बताया कि न्यायालय ने दोनों गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
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