फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   court has sentenced three including the wife to life imprisonment for the murder of the artisan

कातिल पत्नी: आशिक से इस कदर बढ़ गईं नजदीकियां, पति की बेरहमी से कर दी हत्या, अब आजीवन रहेगी जेल में

Sat, 05 Aug 2023 07:42 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 05 Aug 2023 07:42 AM IST
सार

आगरा में पांच साल पहले आशिक के लिए पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सजा उसका साथ देने वाले दो अन्य दोषियों के लिए भी है। 
 

विज्ञापन
court has sentenced three including the wife to life imprisonment for the murder of the artisan
court new - फोटो : istock

विस्तार

आगरा के थाना सदर में पांच साल पहले रेलिंग कारीगर की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पत्नी सहित चार आरोपियों को जेल भेजा। कोर्ट ने पत्नी और दो युवकों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी जमानत के बाद से फरार है। उसकी पत्रावली को अलग कर दिया गया है।

विज्ञापन

मधुनगर निवासी अवनीश कुमार गुप्ता ने 17 फरवरी 2018 को केस दर्ज कराया था। बताया कि 14 फरवरी को उनका छोटा भाई कृष्णा बाबू घर से रायभा जाने के लिए निकला था। बिचपुरी के पास भांजे शिवम ने कृष्णा को सेक्टर छह निवासी ऋषि व दो अन्य युवकों के साथ जाते देखा था। शिवम ने रुकने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन उन्होंने आवाज को अनसुना कर दिया। 

ये भी पढ़ें - UP: आशिकी का भूत उतारने के लिए बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई, फिर युवक ने बोला कुछ ऐसा...;युवती भी मान गई हार
 
विज्ञापन
विज्ञापन

तहरीर में भाई के अपहरण और अनहोनी की आशंका जाहिर करने पर पुलिस ने ऋषि को पकड़ा। उसने कृष्णा की हत्या कबूल की। बताया कि रायभा निवासी पवन और टिल्लू उर्फ चंद्रभान, मृतक की पत्नी प्रतिभा गुप्ता भी हत्या में शामिल थीं।
विज्ञापन

पुलिस ने केस में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई। मुकदमा विचारण के दौरान आरोपी टिल्लू फरार हो गया। अपर जिला जज नसीमा ने टिल्लू की पत्रावली अन्य तीनों आरोपियों से अलग कर दी। तीनों को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई।

अभियुक्त ऋषि और पवन को हत्या में आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड, जबकि अपहरण में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी प्रतिभा गुप्ता को भी हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट में एडीजीसी राजीव धाकरे एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया ने 8 गवाह एवं हत्या से जुड़े साक्ष्य पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed