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Agra News: जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Sun, 22 Oct 2023 01:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 22 Oct 2023 01:03 AM IST
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Court did not grant bail to the accused of murderous attack
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की तरफ से दी गई अर्जी खारिज को खारिज कर दिया।
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ढोलना क्षेत्र के तैयबपुर सुजातगंज गांव निवासी दिनेश के मोबाइल पर गांव की निवासी रश्मि ने 7 मई 2023 को फोन किया और मिलने के लिए बुलााया। दिनेश अपने दोस्त अनमोल को साथ लेकर अपनी बाइक से वाहिदपुर गांव की पुलिया पर पहुंच गया। उसने पहुंचते ही रश्मि को फोन लगाया। इसी बीच मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आ गए। दोनों ने अपने मुंंह बांध रखा था। बाइक सवारों ने दिनेश पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस की जांच में रश्मि, अरविंदपाल बुढ़ा गांव गंगीरी अलीगढ़ आदि के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। अरविंदपाल ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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