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Agra News: गोकशी के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Tue, 03 Oct 2023 11:16 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Oct 2023 11:16 PM IST
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Court did not grant bail to the accused of cow slaughter
कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने गोकशी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपी को जमानत नहीं दी।
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पटियाली पुलिस ने शाहपुर टहला सलेमपुर चौराहे से बशरुद्दीन को गोमांस के साथ पकड़ लिया। उसने पुलिस को बताया कि भरगैन के लाल बाग निवासी परवेज अंसारी, कल्लू अंसारी मैंकू मंसूरी ने गाय काटी थी। वहीं से मीट लेकर अपने घर जा रहा हूं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया। आरोपी परवेज अंसारी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। संवाद
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