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Agra News: दहेज हत्या के चार आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी अग्रिम जमानत

Fri, 06 Jan 2023 11:25 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jan 2023 11:25 PM IST
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Court did not give anticipatory bail to four accused of dowry death
कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या के चार आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने चारों आरोपियों के अग्रिम जमानत पत्र निरस्त कर दिया।
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वादी मुकदमा मैदान सिह ने अपनी पुत्री रश्मि की शादी 3 जुलाई 2020 को राहुल दीप पुत्र हुंडीलाल निवासी नगला खिन्नी थाना पटियाली के साथ की थी। किन्तु ससुराली जन दान दहेज से संतुष्ट नही हुए। अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग करने लगे। पति राहुल दीप व ससुर हुण्डीलाल सास केशकली, जेठ विनोद व अनिल, जेठानी सुशीला व विनीता उसे प्रताड़ित करने लगे। 5 दिसंबर 2021 को उसकी गर्दन मे फंदा लगाकर फांसी लगाने की कोशिश की जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। 30 दिसंबर.2021 को अस्पताल में मौत हो गई। मौत के समय रश्मि गर्भवती थी। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी विनीता, विनोद, सुशीला, अनिल ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए अलग - अलग प्रार्थना पत्र जमा किए। कोर्ट ने सभी के प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।
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